सरकार ने अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को 25 हजार की सहायता राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को 25 हजार की सहायता राशि तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को चार लाख की सहायता राशि देने का प्रावधान है। राज्य के निदेशक और विशेष सचिव राजस्व सुदेश मोक्टा ने शनिवार को बताया कि प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु होने पर मृतक के निकटस्थ संबंधी को 24 घंटे में सहायता राशि जारी करने के निर्देश दिए हैं।
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इसमें 25 हजार रुपये की राशि 24 घंटे के भीतर और शेष राशि भी चार दिन के भीतर जारी कर दी जाएगी। पूर्व में यह राशि जारी होने में अधिक समय लगता था। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों यदि वह आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं होते हैं तो उन्हें न्यूनतम 5,000 रुपये की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं।