प्रदेश में एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होना प्रस्तावित है। प्रदेश में लाखों की संख्या में ऐसे व्यापारी हैं, जो प्रदेश की कर व्यवस्था से जुड़े हैं और प्रदेश के आबकारी एवं कराधान विभाग को कर चुकाते हैं। विभाग कई बार व्यापारियों को अपना रजिस्ट्रेशन व अन्य टैक्स व्यवस्थाओं से जीएसटी में माइग्रेशन के लिए कह चुका है।
लेकिन बड़ी संख्या में व्यापारियों ने अभी भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। ऐसे में विभाग ने व्यापारियों को आखिरी बार मौका देते हुए कहा है कि वह 15 जून से पहले हर हाल में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लें। विभाग ने इस संबंध में व्यापारियों के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है।
आबकारी एवं कराधान आयुक्त पुष्पेंद्र राजपूत ने बताया कि जो व्यापारी 15 जून तक जीएसटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उन्हें इसके बाद पुराने स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।
इसके अलावा जीएसटी के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं का भी लाभ व्यापारी नहीं उठा पाएंगे। राजपूत ने बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के संबंध में 0177-2621264 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन संबंधी दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं।