हिमाचल हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की दायर पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने एसएमसी भर्ती संबंधित मामले में इन अध्यापकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, जिसके चलते यह पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ में बुधवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रार्थी कुलदीप कुमार और अन्यों ने एसएमसी भर्तियाें को हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि इन शिक्षकों की नियुक्तियां गैरकानूनी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ और आरएंडपी नियमों के विपरीत हैं।