शिमला में यूनिट एरिया मेथड से प्रापर्टी टैक्स पहली अप्रैल 2014 से वसूला जाएगा। टैक्स वसूलने की तैयारियां नगर निगम प्रशासन ने शुरू कर दी हैं। दस दिन के भीतर मामले पर अंतिम फैसला हो जाएगा। प्रापर्टी टैक्स वसूलने की अधिसूचना जारी होने के बाद आगामी कार्रवाई शुरू होगी।
संभावित है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह तक प्रापर्टी टैक्स के बिल जारी करने का काम शुरू हो जाएगा। पुराने शहर के 28556 भवन मालिकों को नगर निगम संशोधित बिल जारी नहीं करेगा। भवन मालिकों पर साल 2014-15 से ही यूनिट एरिया मेथड लगाया जाएगा।
निगम में मर्ज किए छह वार्ड भी अब टैक्स के दायरे में आएंगे। मर्ज एरिया वार्ड ढली, चम्याणा, मल्याणा, पटयोग (न्यू शिमला), टुटू और कसुम्पटी में पहली बार प्रापर्टी टैक्स लगाया जाएगा।
किसी को नहीं मिलेगी राहत
उधर, प्रापर्टी टैक्स से किसी भी शहरवासी को छूट नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने नगर निगम के छूट देने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। अब ग्रीन एरिया, कृषि भूमि, घासनी, आम रास्ते और गैर मुमकिन भूमि पर भी प्रापर्टी टैक्स लगेगा।
एकल महिला, विधवा, विकलांग, 70 साल की आयु से अधिक बुजुर्गों, एससी/एसटी बीपीएल को भी प्रापर्टी टैक्स देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने फरवरी 2012 से शहर में यूनिट एरिया मेथड लागू किया है। लेकिन इसका विरोध होने के चलते हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद साल 2012-13 और 2013-14 का टैक्स पुरानी पद्धति से वसूला है।
ये मिली बड़ी राहत
नगर निगम मेथड लागू होने पर भवन मालिकों को संशोधित बिल भेजने की बात कहता आया है। लेकिन अब पुराने शहर के भवन मालिकों को संशोधित बिल नहीं दिए जाएंगे। राजधानी के मर्ज एरिया वार्डों के 18948 भवन मालिकों को नगर निगम के इस फैसले से बड़ी राहत मिली है।
कई भवन मालिकों पर पड़ेगा टैक्स का बोझ
यूनिट एरिया मेथड से ऐसे भवन मालिकों पर सबसे अधिक मार पड़ने वाली है, जिनकी संपत्ति की वैल्यू तो करोड़ों में हैं लेकिन मकान से एक पैसे की भी आमदनी नहीं हो रही है या फिर मकान से काफी कम किराया प्राप्त हो रहा है। शिमला में ऐसे भवनों की संख्या काफी अधिक है।
जल्द प्रकाशित होंगे नियम
नगर निगम आयुक्त पंकज राय ने कहा कि प्रापर्टी टैक्स के नियम जल्द ही प्रकाशित करवाए जाएंगे। छूट देने से सरकार ने इंकार किया है। इस मसले पर कानूनी परामर्श कर रहे हैं। प्रयास रहेगा कि जनवरी महीने में प्रापर्टी टैक्स के बिल जारी कर दिए जाएं।