19 मार्च तक आपत्तियां व सुझाव दे सकेंगे लोग
वार्डों के परिसीमन का प्रारूप प्रस्ताव 12 मार्च को प्रकाशित कर दिया गया है। इसके बाद संबंधित नगर क्षेत्र के लोग 19 मार्च तक आपत्तियां व सुझाव दे सकेंगे। इन आपत्तियों और सुझावों का निपटारा संबंधित उपायुक्त की ओर से 23 मार्च तक किया जाएगा। यदि किसी पक्ष को उपायुक्त के आदेश से आपत्ति होती है तो वह आदेश जारी होने के सात दिन के भीतर संबंधित मंडलायुक्त (डिविजनल कमिश्नर) के पास अपील दायर कर सकता है। मंडलायुक्त की ओर से अपीलों का निपटारा 1 अप्रैल तक किया जाएगा। उपायुक्त की ओर से वार्ड परिसीमन के अंतिम आदेश 2 अप्रैल तक जारी किए जाएंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती या अपील दायर नहीं की जाती, तो संबंधित उपायुक्त अंतिम परिसीमन आदेश जारी कर सकेंगे।
अन्य 54 निकायों का रोस्टर 31 मार्च से पहले होगा जारी
अन्य 54 शहरी निकायों का आरक्षण रोस्टर 31 मार्च से पहले जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायतों के अलावा शहरी निकायों के वार्डों का आरक्षण रोस्टर को 31 मार्च तक जारी करने के निर्देश दिए हैं।