हिमाचल की हर पंचायत में अब महिला या तो प्रधान होगी या उप प्रधान। इन दोनों में से एक पद महिला के लिए आरक्षित होगा। रोटेशन में यदि प्रधान का पद ओपन या अन्य वर्ग के लिए आरक्षित होगा तो उपप्रधान पद महिला के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। ऐसे ही यदि प्रधान पद महिला के लिए आरक्षित हुआ तो उप प्रधान का पद ओपन रहेगा।
आगामी पंचायत चुनाव में हिमाचल सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है। इसके लिए पंचायती राज एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। हिमाचल में इसी साल पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं। हिमाचल में 3243 पंचायतें हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए प्रदेश में पहले से ही 50 फीसदी आरक्षण है। वर्तमान में करीब 57 फीसदी पंचायत प्रतिनिधि महिलाएं हैं।
लेकिन प्रधान और उप प्रधान जैसे प्रमुख पदों पर महिलाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है। सरकार का मानना है कि प्रमुख पदों पर महिलाएं न होने के कारण उनके मसले पंचायतों में प्रमुखता से नहीं उठ पा रहे हैं। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने पंचायत प्रधान या उपप्रधान में से एक पद महिला के लिए आरक्षित करने का फैसला किया है।