जिला में कोरोना संक्रमितों के चार नए मामले सामने आने के बाद सुजानपुर उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत बीड़-बगेहड़ा के वार्ड नंबर-4 बीड़ खास, बड़सर उपमंडल के तहत ग्राम पंचायत सोहारी के वार्ड नंबर-5 मंगलोटी गांव के वैस बखरेड़ और नादौन उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोईस के गांव मानगुल के वार्ड नंबर-5 गलोड़-नारायण-ताल सड़क की दाईं तरफ के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी हरिकेश मीणा ने इन क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील को समाप्त कर दिया है।
वहीं सिरमौर जिले में एक और कंटेनमेंट जोन बन गया है। कालाअंब के खैरी क्षेत्र, बर्मापापड़ी के ढाकरा, बाग पशोग के बाग और नाहन के वार्ड नंबर तीन के बाद अब पांवटा साहिब में कोरोना पॉजिटिव मामला आने के बद एक और कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. आरके परूथी ने ग्राम पंचायत कुंजा मंतरालियों के रामपुरघा के कुछ क्षेत्र सहित सूरजपुर में तिरूपति मेडिकेयर उद्योग के कार्यालय को सील करने के आदेश दिए हैं।
जिला दंडाधिकारी सिरमौर के जारी आदेश के अनुसार रामपुरघाट सड़क की बायीं दिशा में जसपाल सिंह की माता बालासुंदरी दुकान से सब्जी के गोदाम तक, सब्जी गोदाम से उत्तर-पश्चिम दिशा में (आशीर्वाद कॉलोनी) से लेकर सुभाष किरयाना दुकान तक, माता बालासुंदरी दुकान से दक्षिण पश्चिम दिशा (गुरु विहार कॉलोनी) से लेकर अनंत राम के घर तक के क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। इसके अलावा पहाड़ी कॉलोनी से लेकर शहनाज के घर तक और पहाड़ी कॉलोनी से शौकत अली के घर से लेकर शिव मंदिर चौक तक के क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है।
जिला दंडाधिकारी ने तीरुपति मेडिकेयर सूरजपुर के पूरे कार्यालय को सील करने के भी आदेश दिए हैं। ग्राम पंचायत पातलियों में तिरुपति मेडिकेयर की साल्वेंट सलूशन इकाई, पार्किंग क्षेत्र और ऑयल स्टेशन को बफर जोन घोषित किया है। इन क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और एक स्थान पर लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा।
सील किए गए क्षेत्र में दवाई की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और वणिज्य संस्थान बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में स्थित सभी बैंक, सभी व्यापारिक गतिविधियां और अन्य संस्थान भी बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर ग्राम पंचायत कुंजा मतरालियों व पातलिओं के प्रधान और उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे विभाग खुले रहेंगे और इन सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पहले की तरह करते रहेंगे। उन्हें सरकार द्वारा बताई गई सभी सावधानियां बरतनी होंगी। अधिकृत व्यक्ति और वाहन के इलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा। यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा।