मोदी सरकार ने हिमाचल में उद्योगों के लिए टैक्स रियायत दस साल के लिए बढ़ा दी है। इस कर छूट का फायदा सूबे के करीब हजार उद्योगों को मिलेगा। जिन उद्योगों को केंद्रीय आबकारी शुल्क में 31 मार्च 2017 तक छूट दी जा रही थी, जीएसटी लागू होने के बाद उन्हें सीजीएसटी और आईजीएसटी में छूट दी गई है।
यह छूट जुलाई 2017 से मार्च 2027 तक मिलेगी। जीएसटी लागू होने के बाद जिन उद्योगों से सीजीएसटी और आईजीएसटी लिया गया है, उन्हें रिफंड किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जम्मू एवं कश्मीर,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राज्य में स्थित उपयुक्त औद्योगिक इकाइयों के लिए माल और सेवा कर व्यवस्था के तहत बजट सहायता प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। इसी योजना में 10 साल के लिए कर छूट की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। जीएसटी के लागू होने के बाद से केंद्र्रीय उत्पाद शुल्क कानून को रद्द कर दिया गया था।