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पुराने भवनों पर लागू नहीं होंगी प्लान की नई शर्तें

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लोग बना सकेंगे बहुमंजिला मकान, शहर के हजारों पुराने भवन मालिकों को मिलेगी राहत
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ओल्ड लाइन पर भवन निर्माण की मिलेगी मंजूरी
चार मंजिल की जगह बनेगा चार मंजिला भवन
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी के कोर और ग्रीन एरिया के हजारों पुराने भवन मालिकों को भी बड़ी राहत मिली है। यह भवन मालिक अब अपने चार से पांच मंजिला पुराने भवन की जगह इतनी ही मंजिल और ऊंचाई वाले नए भवन बना सकेंगे। इन पर भवन निर्माण की नई शर्तें लागू नहीं होंगी।
शिमला शहर के कोर और ग्रीन एरिया में सैकड़ों बहुमंजिला भवन ऐसे हैं जो काफी जर्जर हालत में हैं। लोअर बाजार, रामबाजार, मिडल बाजार, गंज, सब्जी मंडी, लक्कड़ बाजार, बसस्टैंड, कृष्णानगर में ऐसे सैकड़ों भवन हैं। यह भवन मालिक चाहते हैं कि उन्हें ओल्ड लाइन पर ही भवन निर्माण की छूट दी जाए। लेकिन एनजीटी के फैसले के अनुसार इन्हें अभी ढाई मंजिल तक के भवन निर्माण की ही छूट मिली है।
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ज्यादातर बहुमंजिला भवनों के आठ से दस मालिक हैं, जो चौथी, पांचवीं या छठी मंजिल का मालिक है, उसे ढाई मंजिल भवन निर्माण से नुकसान हो रहा था। इन्हें ढाई मंजिला भवन में कोई जगह नहीं मिल पा रही थी। इस विवाद के चलते लोग पुराने भवनों में ही रह रहे हैं। सरकार भवन मालिकों के इस दर्द को समझते हुए इन्हें ओल्ड लाइन पर ही भवन निर्माण की छूट देने जा रही है। यानि पांच मंजिला भवन की जगह अब पांच मंजिला भवन ही बनेगा। इन पर कोर एरिया की दो मंजिल और एटिक की शर्त लागू नहीं होगी।
ओल्ड लाइन पर लागू होगी नक्शे की शर्त
प्लान के मुताबिक जो लोग ओल्ड लाइन पर भवन निर्माण करना चाहते हैं, उन पर नक्शे की शर्त लागू होगी। यदि किसी पुराने भवन का नक्शा चार मंजिल का पास हुआ है, उसे अब ओल्ड लाइन पर चार मंजिला भवन बनाने की ही मंजूरी मिलेगी। यदि किसी के नक्शे में चार मंजिलें पास हैं और उसने अवैध तरीके से पांच या छह मंजिलें बना दी हैं, तो उसे भी चार मंजिल भवन निर्माण की ही छूट मिलेगी।
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ढाई मंजिला भवनों के
मालिकों को भी राहत
शहर के नॉन कोर एरिया में साल 2017 से एनजीटी के फैसले के अनुसार ढाई मंजिला भवनों के नक्शे पास किए जा रहे हैं। बीते चार साल में सैकड़ों लोगों ने यह नक्शे पास करवाए हैं। इनमें भी राहत मिलने के इंतजार में ज्यादातर लोगों ने ढाई की जगह दो मंजिलें ही बनाई हैं। सिटी डेवलपमेंट प्लान लागू होने के बाद यह लोग भी अब तीन मंजिलों के अलावा पार्किंग और एटिक बना सकेंगे। हालांकि वही लोग नए प्लान का फायदा ले सकेंगे, जिन्होंने अभी नक्शे के मुताबिक दो या ढाई मंजिला भवन बनाया है। बिना नक्शों के बने भवनों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
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