हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंडी जिला के धर्मपुर विकास खंड में पंचायती चुनावों को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पवन कुमार द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करने पर कहा कि चुनावों का कार्यक्रम जारी होने के बाद कोर्ट चुनावों के संचालन में कोई दखल नहीं दे सकता।
कोर्ट ने कहा कि धर्मपुर विकास खंड के लिए चुनावों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में अभी इस प्रक्रिया में कोर्ट दखल नहीं दे सकता। चुनावों में गड़बड़ी या पक्षपात जैसे मुद्दों को चुनाव याचिका के माध्यम चुनौती दी सकती है। प्रार्थी पवन कुमार का आरोप था कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की कोठुआं पंचायत को लगातार पांचवीं बार आरक्षित कर दिया जो सरासर गलत है। प्रार्थी ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया था।