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बाहरी राज्यों से बीबीएन के औद्योगिक क्षेत्र में आने-जाने की मिली अनुमति

Mon, 25 May 2020 08:59 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, सोलन
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फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों के बाहरी राज्यों से आवागमन की इजाजत मिल गई है। लेकिन इसके लिए तय मानकों के अनुरूप आवेदन करने होंगे। बीबीएन क्षेत्र के आवेदन उपनिदेशक के पास होंगे जबकि बाकी जिला के आवेदन महाप्रबंधक उद्योग विभाग के पास करने होंगे। जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने अंतरराज्यीय आवागमन के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया संबंधी आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों में औद्योगिक इकाईयों के कर्मियों, कामगारों, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रोत्साहकों, व्यवसायियों, सेवा प्रदाताओं, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं, निरीक्षण प्राधिकरणों तथा विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार के संगठनों के कर्मचारियों, केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों और बैकों के कर्मियों के लिए सोलन जिला में स्थित कार्यस्थलों तक आने व जाने की विशेष अनुमति मिल पाएगी।

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इन आदेशों के अनुसार जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के तहत जो औद्योगिक इकाइयां अपने कामगारों और कर्मियों को जिला सोलन के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन), परवाणू व अन्य क्षेत्रों में दैनिक आधार पर लाना चाहती हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से वन टाइम अनुमति के लिए यात्रा योजना की हार्ड कापी के साथ आवेदन करना होगा। बीबीएन क्षेत्र में स्थापित उद्योगों के लिए यह आवेदन उपनिदेशक उद्योग बद्दी तथा जिला के अन्य क्षेत्रों में स्थापित उद्योंगों के लिए यह आवेदन महा प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सोलन को किया जाएगा। आवेदन के साथ निर्धारित प्रपत्र पर कर्मियों एवं कामगारों की विस्तृत जानकारी संलग्न करनी होगी।

इकाई के प्राधिकृत अधिकारी को मानक परिचालन प्रक्रिया अनुपालन के विषय में लिखित में प्रस्तुत करना होगा। सक्षम प्राधिकरण आवेदन प्राप्त होने के उपरांत जांच कर अनुमति के संबंध में सूचित करेगा। कार्यस्थल के तीन किलोमीटर के दायरे में रहने वाले कर्मी और कामगार अपने आवास से कार्यस्थल तक संबंधित पथकर बैरियर अथवा निर्धारित मार्ग से पहचान पत्र दिखाकर पैदल आवागमन कर सकेंगे। जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के अतिरिक्त अन्य बाहरी क्षेत्रों से आने वाले अनुमति प्राप्त व्यक्ति पहचान पत्र एवं अनुमति दिखाकर अपने अथवा संस्थान के वाहन में आवागमन कर सकेंगे।

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