फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shimla News: चेक बाउंस मामले में जुर्माना राशि घटाई, कैद बरकरार

विज्ञापन
विज्ञापन
शिमला। सत्र न्यायालय ने चेक बाउंस के एक मामले में ट्रायल कोर्ट (अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) के निर्णय को संशोधित किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (सीबीआई) डॉ. परविंदर सिंह अरोड़ा की अदालत ने कोटखाई निवासी दोषी सुंदर लाल पर लगाए 12,70,00 रुपये के जुर्माना राशि को घटाकर 9,50,000 रुपये किया है। साथ ही निचली अदालत के 3 नवंबर 2023 को दी एक साल की कैद की सजा को बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। अदालत ने दोषी को 30 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन


यह मामला साल 2021 में एसबीआई कोटखाई शाखा का है। दोषी ने शिकायतकर्ता राकेश चौहान से घरेलू और कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 6.35 लाख रुपये उधार लिए थे। आश्वासन दिया कि उक्त राशि को किस्तों में चुका देगा। हालांकि दोषी दायित्व को पूरा करने में विफल रहा। इसी दौरान दायित्व का निर्वहन करने के लिए बैंक के पक्ष में एक चेक जारी किया लेकिन दोषी के खाते में धन अपर्याप्त होने के कारण इसे अनादरित कर दिया गया। इसके बाद कानूनी नोटिस जारी किया लेकिन दोषी देय राशि का भुगतान करने में विफल रहा। इसके बाद अक्तूबर 2021 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अदालत ने आदेश दिए हैं कि दोषी तत्काल आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो निचली अदालत पारित आदेश को निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें