हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में नाम वापसी के समय 6 जनवरी को प्रत्याशी मौजूद रहेगा। उम्मीदवार स्वयं नहीं है तो नाम वापसी के लिए प्रस्ताव या उसके पोलिंग एजेंट को प्रत्याशी का हस्ताक्षरित फार्म संख्या 22 चुनाव अधिकारी के पास देना होगा। इसके बाद नाम वापसी की जानकारी सूचनापट्ट पर उपलब्ध करवानी होगी। एक बार नाम वापस लिया जाएगा तो उसके बाद दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी प्रत्याशी को पसंद का चुनाव चिह्न नहीं दिया जाएगा। निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी की सूचना चुनाव आयोग को देनी होगी। अगर किसी पद के लिए एक नामांकन पत्र भरा गया है और वह भी नामांकन वापस लेता है तो भी आयोग को सूचना देनी होगी। राज्य चुनाव अधिकारी संजीव महाजन के अनुसार नामांकन वापस लेने और चुनाव चिह्न आवंटन के लिए सोमवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कोई भी प्रत्याशी चुनाव अधिकारी के पास उपस्थित रहकर नाम वापस ले सकेगा।