उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह ने सुनाया फैसला, साल 2023 में प्राकृतिक आपदा में घर को पहुंचा था नुकसान
बैंक को मानसिक प्रताड़ना और कानूनी खर्च भी देना होगा
रामपुर निवासी ने ऋण राशि का करवाया था घर का बीमा दीपक मेहता शिमला। जिला उपभोक्ता निवारण आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित महिला के घर का डंगा लगाने के आदेश दिए हैं।
जिला आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह की पीठ ने शिकायतकर्ता चिंता देवी के हक में यह फैसला सुनाया है। विपक्षी पक्ष को मानसिक उत्पीड़न और कानूनी खर्च के रूप में 15 हजार रुपये का भुगतान भी करना होगा। आयोग ने विपक्षी पक्षों को 60 दिन के भीतर आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला जिले के उपमंडल रामपुर का है। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसने 2 जुलाई 2021 को पंजाब नेशनल बैंक से 12 लाख रुपये का गृह ऋण लिया था। साथ ही बैंक इंश्योरेंस के माध्यम से 22 लाख रुपये में ओरिएंटल इंश्योरेंस भारत गृह रक्षा आवास पॉलिसी ली थी। 29 जुलाई 2023 को भारी बारिश के दौरान चिंता देवी के घर की रिटेनिंग वॉल (डंगा) क्षतिग्रस्त हो गई और घर में दरारें आ गईं थीं। इस दिन संबंधित कानूनगो ने घटनास्थल का दौरा कर एक लाख के नुकसान का आकलन किया। 16 जनवरी 2024 को शिकायतकर्ता ने क्लेम सेटलमेंट के लिए बैंक में दावा दायर किया। इसके बाद सर्वेयर ने मौके का दौरा कर 1.59 लाख रुपये के नुकसान का मूल्यांकन किया लेकिन 13 फरवरी को बैंक ने दावे को खारिज कर दिया। इससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने जिला आयोग में शिकायत दायर की थी। आयोग ने विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी किए लेकिन आयोग के समक्ष उपस्थित न होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक नुकसान का कोई दस्तावेज रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार बीमित राशि 22 लाख थी। ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देना मुश्किल है। इसलिए विपक्षी पक्षों को नुकसान का आकलन करने और शिकायतकर्ता के दावे का निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है। संवाद
विपक्षी पक्षों ने यह कहकर खारिज किया था दावा
विपक्षी पक्षों ने तर्क दिया कि सर्वेक्षण के समय भवन निर्माणाधीन था, इसलिए पॉलिसी निर्माणाधीन भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा बीमा (बीएसयू) होनी चाहिए। पॉलिसी के खंड 3 (ए) के अनुसार दावे तभी देय हैं जब गृह भवन का उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाता है। शिकायतकर्ता ने डंगे का नुकसान पॉलिसी के तहत कवर नहीं किया था। आवासीय घर को ही कवर किया था। इसी आधार पर दावे को खारिज कर दिया था।