हिमाचल में अब भारत स्टेज फोर वाहन ही पंजीकृत होंगे। हिमाचल में यह व्यवस्था एक अप्रैल से लागू की जाएगी। प्रदेश में केवल उन्हीं नवनिर्मित चार पहिये वाहनों को पंजीकृत कर सड़कों पर चलने की स्वीकृति दी जाएगी, जो बीएस फोर मानकों पर खरे उतरेंगे।
बाली ने कहा कि प्रदेश में चलने वाले वाहनों से प्रदूषण को नियंत्रित करने में यह कदम मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115 में संशोधन के पश्चात पथ परिवहन एवं उच्च मार्गों के केंद्रीय मंत्रालय ने 19 अगस्त, 2015 को इसकी अधिसूचना जारी की थी।
हिमाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों के जिलों में सामूहिक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज फोर को अनिवार्य किया गया। अधिसूचना के अनुसार एक अक्तूबर, 2015 को निर्मित चार पहिया वाहनों को बीएस फोर उत्सर्जन के मानकों पर खरा उतरना होगा।