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Shimla News: ऋण न चुकाने पर एक साल की कैद, 1.95 लाख जुर्माना

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का फैसला
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प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से लिया था ऋण
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। अदालत ने चेक बाउंस मामले में बिलासपुर जिला की तहसील घुमारवीं निवासी अच्छर सिंह को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1.95 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह सिहाग ने यह फैसला सुनाया है। दोषी अच्छर सिंह ने व्यावसायिक उद्देश्य के लिए 1.60 लाख रुपये का ऋण लिया था जिसे वह चुकाने में असमर्थ हो गया।
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यह मामला दिसंबर 2018 में कसुम्पटी स्थित हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का है। दोषी ने व्यवसाय चलाने के लिए शिकायतकर्ता निगम से ऋण 1.60 लाख रुपये ऋण लिया था। आरोप लगे थे कि दोषी ऋण की किस्तों का भुगतान नियमित रूप से नहीं कर रहा है। 17 दिसंबर 2018 को आरोपी ने ऋण चुकाने के लिए शिकायतकर्ता के पक्ष में 1,23,000 राशि का चेक जारी किया लेकिन बैंक खाते में अपर्याप्त धनराशि के आधार पर चेक बाउंस हो गया। 15 दिन की अवधि के भीतर कानूनी नोटिस देने के बावजूद राशि के भुगतान नहीं किया। मार्च 2019 को निर्धारित समय में कर्ज न चुकाने पर शिकायतकर्ता ने एनआई एक्ट के तहत न्यायालय के समक्ष केस दायर किया था। न्यायालय में केस के दौरान दोनों पक्षों की ओर दलीलें दी गईं और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते फैसला सुनाया है।
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