फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Himachal: ग्राम पंचायतों की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी बनेगा परिवार रजिस्टर, अधिसूचना जारी

Tue, 22 Aug 2023 08:08 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

प्रदेश की ग्राम पंचायतों की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी परिवार रजिस्टर बनेगा। राजपत्र में मंगलवार को इसे अधिसूचित किया गया है।
विज्ञापन
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतों की तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में भी परिवार रजिस्टर बनेगा। राजपत्र में मंगलवार को इसे अधिसूचित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 48 ए धारा 308 ए और हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 43 (5) और धारा 393 में संशोधन किया है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के बारे में महत्वपूर्ण डाटा उपलब्ध होगा, जिसके उपयोग से संसाधनों के बेहतर आवंटन सुनिश्चित कर जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा सकेंगी।

विज्ञापन


नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के परिवार रजिस्टर के रखरखाव नियम 2023 के प्रारूप को मंत्रिमंडल ने हाल ही में मंजूरी दी थी। अभीतक केवल पंचायतों में ही परिवार रजिस्टर रखे जाते थे। परिवार में रहने वाले सदस्यों, उनके व्यवसाय, जाति, शैक्षणिक स्थिति और अन्य आवश्यक विवरणों का रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण है। संशोधित नियमों में वार्ड समिति के संबंधित सचिव को वार्ड के वास्तविक निवासियों के परिवारों के विवरण के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी या नगर पंचायत के सचिव या फिर इसके लिए विशेष रूप से नामित सत्यापन अधिकारी की ओर से रजिस्टर सत्यापित किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें