हिमाचल में अब कारोबारी बिना लाइसेंस बीड़ी और पैकेट बंद सिगरेट नहीं बेच पाएंगे। प्रदेश सरकार इसके लिए कानून में बदलाव करने जा रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस पर संशोधन विधेयक लाया जाएगा। नशाखोरी को रोकने की कवायद के चलते प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है।
प्रदेश सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर पहले ही जबकि सिंगल सिगरेट की बिक्री पर तीन दिन पहले ही रोक लगाई है। विधेयक में बिना लाइसेंस सिगरेट बेचते हुए पकड़े जाने पर कारोबारी को कड़ी सजा करने का प्रावधान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले को कैबिनेट में लेकर जाएंगे। जल्द ही विधेयक भी लाया जाएगा।