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अब बीड़ी-सिगरेट बेचने के लिए भी बनाना होगा लाइसेंस

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हिमाचल में अब कारोबारी बिना लाइसेंस बीड़ी और पैकेट बंद सिगरेट नहीं बेच पाएंगे। प्रदेश सरकार इसके लिए कानून में बदलाव करने जा रही है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस पर संशोधन विधेयक लाया जाएगा। नशाखोरी को रोकने की कवायद के चलते प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है।
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प्रदेश सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर पहले ही जबकि सिंगल सिगरेट की बिक्री पर तीन दिन पहले ही रोक लगाई है। विधेयक में बिना लाइसेंस सिगरेट बेचते हुए पकड़े जाने पर कारोबारी को कड़ी सजा करने का प्रावधान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि इस मामले को कैबिनेट में लेकर जाएंगे। जल्द ही विधेयक भी लाया जाएगा।
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सभी दुकानदारों के लिए अलग अलग फीस

नए नियमों के तहत सिगरेट बेचने से पहले परचून और थोक विक्रेताओं को अलग से लाइसेंस लेना होगी। इसकी अलग-अलग फीस भी निर्धारित होगी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हर कारोबारी सिगरेट न बेच पाए।

इससे सिगरेट की उपलब्धता कम करने की योजना है। हालांकि, कारोबारियों को अभी भी फूड लाइसेंस बनाना पड़ता है, लेकिन सब्जी-किराना वाले भी सिगरेट-बीड़ी बेच रहे हैं। ऐसे में सरकार अब अलग से लाइसेंस की अनिवार्यता करने जा रही है। गौरतलब है कि सरकार ने सिंगल सिगरेट की बिक्री पर पहले ही रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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