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Himachal News: टीसीपी क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री से पहले अब विभाग से लेना पड़ेगा एनओसी

Wed, 27 Nov 2024 10:16 AM IST
Krishan Singh सचिन चौधरी, संवाद न्यूज एजेंसी, धर्मशाला
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टीसीपी क्षेत्र। - फोटो : संवाद
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 टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीसीपी) में शामिल गांवों में जमीन खरीदने और बेचने से पहले जमीन मालिक को इसकी अनुमति टीसीपी कार्यालय से लेगी होगी। टीसीपी एक्ट के सेक्शन-16 सी के तहत लोगों को अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद भी जमीन मालिक अपनी जमीन को बेच सकेंगे और दूसरा व्यक्ति खरीद सकेगा। अगर किसी को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना होगा तो संबंधित खसरा नंबर के ड्राइंग बनाकर दो प्लॉट दर्शाने होंगे।
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इसके बाद टीसीपी बेची जाने वाली जमीन का साइट प्लान तैयार करेगा। इसके बाद जमीन बेचने की अनुमति मिल सकेगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी जमीन दूसरे के नाम ट्रांसफर करना चाहता है तो उसे अपनी जमीन का विभाजन नहीं करना पड़ेगा। टीसीपी कार्यालय में केवल अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। इसमें भूमि मालिक को किसी प्रकार की ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। 
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कई गांव टीसीपी में शामिल
प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कई गांवों और मुहालों को टीसीपी में शामिल किया है। इन क्षेत्रों के लोगों को पहले जमीन खरीदने और बेचने के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। जमीन को बेचने के लिए मालिक रजिस्ट्रार के पास जाकर किसी दूसरे को जमीन दे देता था। 

ऐसी एनओसी को मिलेगी अनुमति
अब जिस व्यक्ति को जमीन बेचनी है पहले उसे अपनी जमीन की सब डिविजन करवानी होगी और ड्राइंग बनाकर प्लॉट अलग दर्शाना होगा। इसके बाद टीसीपी में अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। अनुमति मिलने के बाद ही राजस्व विभाग में उस जमीन की रजिस्ट्री दूसरे के नाम करेगा। इसके बाद जमीन का अलग से ततीमा काटा जाएगा। तब जाकर जमीन दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर होगी। 
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अगर किसी को टीसीपी क्षेत्र में जमीन बेचनी है तो उसे पहले विभाग से अनुमति लेनी होगी। संबंधित खसरा नंबर में दो प्लॉट दर्शाने होंगे। इसके बाद अनुमति मिल सकेगी। इसकी रजिस्ट्री राजस्व विभाग के पास होगी।
- रसीक शर्मा, टाउन कंट्री प्लानर, धर्मशाला

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