हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों में 31 मार्च तक सात वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियमों और शर्तों के अधीन दैनिक वेतनभोगी में परिवर्तित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 31 मार्च, 2025 तक सात वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा। ऐसे अंशकालिक कर्मचारियों की ओर से खाली किए गए पद समाप्त माने जाएंगे। अंशकालिक कर्मचारी को दैनिक वेतनभोगी में परिवर्तित करने का मामला पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था। सरकार की ओर से बुधवार को अधिसूचना में कहा गया है कि इस आशय के आदेश तथ्यों और अभिलेखों की जांच करने के बाद विभागाध्यक्ष के स्तर पर जारी किए जाएंगे।