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अधिसूचना जारी: संशोधित वेतन देने से पहले 1000 करोड़ रुपये का फिर कर्ज लेगी हिमाचल सरकार

Thu, 20 Jan 2022 09:00 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

संशोधित वेतन देने से पहले फिर 1000 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। गुरुवार को सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इससे पहले 23 दिसंबर को भी सरकार ने 1000 करोड़ रुपये का ऋण लेने की अधिसूचना जारी की थी। 
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हिमाचल सरकार लोगो(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार संशोधित वेतन देने से पहले फिर 1000 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। गुरुवार को सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इससे पहले 23 दिसंबर को भी सरकार ने 1000 करोड़ रुपये का ऋण लेने की अधिसूचना जारी की थी। गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार के दोनों कर्ज दो अलग-अलग अवधि 12 और 15 साल तक चुकाए जाएंगे। विकास कार्यों के नाम पर लिए जा रहे इस कर्ज के लिए सरकार अपनी प्रतिभूतियों को गिरवी रखेगी। इससे पहले 26 अगस्त 2021 में भी सरकार ने 1000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अधिसूचनाएं जारी की थीं। उसके बाद 18 नवंबर 2021 को 2000 करोड़ रुपये के कर्ज की 500-500 करोड़ रुपये की चार अधिसूचनाएं हुई थीं। यानी, पांच महीने में 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की अधिसूचनाएं जारी हुई हैं। अब प्रदेश सरकार पर 65 हजार करोड़ से ज्यादा कर्जा चढ़ गया है।

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सामाजिक सुरक्षा पेंशन का सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा से होगा भुगतान
वहीं, प्रदेश का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा (पीएफएमएस) प्रणाली के माध्यम से करने जा रहा है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि पेंशन वितरण में पारदर्शिता, समय पर वितरण, लोक धन पर बेहतर नियंत्रण लाने के उद्देश्य तथा भारत सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से करने का किया गया है। इससे भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को और गति प्रदान की जा सकेगी। उन्होनें कहा कि राज्य के लगभग 6.35 लाख लोगों को विभिन्न श्रेणियों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। यह पेंशन त्रैमासिक आधार पर सीधे लाभार्थियों को डाकघर एवं बैंक बचत खातों में डाली जाती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पीएफएमएस प्रणाली में लाभार्थियों के बचत खातों का आवश्यक एकीकरण करने में थोड़ा समय लगेगा। इसके कारण इस त्रैमास में पेंशन वितरण में थोड़ा विलंब हो सकता है। भविष्य में सभी लाभार्थियों को त्रैमास शुरू होने के 15 तारीख को उनके बचत खाते में पेंशन का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

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