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Shimla News: भूमिहीनों के अत्यधिक बिल देने पर जल शक्ति विभाग को नोटिस

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आयोग ने जवाब किया तलब, 14 अक्तूबर तक रिकाॅर्ड पेश करने के आदेश
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सुन्नी के कोलडैम कॉलोनी का मामला, शिकायतकर्ता का पानी का कनेक्शन न काटने के आदेश
जल शक्ति विभाग ने अप्रैल-मई 2025 का जारी किया 39,319 रुपये का बिल
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह ने भूमिहीन उपभोक्ता को पानी का अत्यधिक बिल जारी करने के मामले में जल शक्ति विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आयोग ने सोमवार को केशव राम की शिकायत पर नोटिस जारी करते हुए 14 अक्तूबर को पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
आयोग ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए 39,319 रुपये के विवादित बिल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। विभाग को शिकायतकर्ता का पानी का कनेक्शन भी न काटने के आदेश दिए हैं।
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यह मामला सुन्नी उपमंडल की कोल डैम कॉलोनी का है। शिकायतकर्ता केशव राम ने 5 सितंबर को आयोग में जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता और अवर अभियंता के विरुद्ध उपभोक्ता शिकायत दायर की। उन्होंने आयोग को बताया कि वे लैंड लूजर हैं। पुनर्वास उन्हें योजना के तहत कोल डैम कॉलोनी सुन्नी में बसाया गया है।
20 अगस्त 2022 को उन्होंने पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन किया। 6 जून 2023 को घरेलू श्रेणी में जल कनेक्शन स्वीकृत किया गया। इस दौरान विभाग ने उनसे 150 रुपये सुरक्षा राशि और 300 रुपये कनेक्शन शुल्क लिया। स्वीकृत जल दर 13.86 रुपये प्रति किलोलीटर निर्धारित की गई। 22 सितंबर 2023 को उन्होंने 450 रुपये की राशि सहायक अभियंता सुन्नी के कार्यालय में जमा करवाई। वर्ष 2024 में उनके घर में कनेक्शन लगाया गया। लेकिन अप्रैल-मई 2025 में उन्हें 39,319 रुपये का बिल दिया गया। इसे उन्होंने वास्तविक खपत के विपरीत और अत्यधिक बताया। शिकायतकर्ता ने आयोग से बिल रद्द करने और वास्तविक खपत के आधार पर नया बिल जारी करने की प्रार्थना की।
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अन्य उपभोक्ता भी प्रभावित
कोल डैम कॉलोनी के कई लोगों को अत्यधिक बिल जारी किए गए हैं। मीरा शर्मा का बिल 42,036 रुपये का बताया गया। प्रभावित लोगों ने सामूहिक रूप से विभाग से बिल संशोधन की मांग की, लेकिन कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने आयोग का दरवाजा खटखटाया।
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