मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि पशु बलि पर रोक के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करेगी। इस मामले में महेश्वर सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सरकार जल्द अपना पक्ष रखेगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने यह जानकारी बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में दी।
विधायक रविंद्र रवि के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने का कोई विचार नहीं रखती है। समाचार पत्रों में कहां, क्या छपता रहा है, मालूम नहीं। उनकी ओर से ऐसा कुछ नहीं। इसी बीच, अनुपूरक सवाल में महेश्वर सिंह ने कहा कि न केवल उन्होंने बल्कि कारदार संघ ने भी इस बारे में याचिका दायर की है। इसमें सरकार को भी पार्टी बनाया है।
सरकार ने अभी तक कोई जवाब दायर नहीं किया है। इस पर मुख्यमंत्री कहा कि यह मामला सब जुडिस है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। बलि सभी समुदायों में होती है। बकरीद में भी बकरों की बलि दी जाती है। गौर हो कि हिमाचल उच्च न्यायालय ने 26 सितंबर, 2014 को विभिन्न याचिकाओं का निपटारा करते हुए पूरे प्रदेश में पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया है।