अध्यादेश के लागू होने के बाद स्वीकृति प्रमाणपत्र तीन साल तक लागू होगा। अगर कोई उद्योग उससे पहले ऑपरेशन में आ जाता है, तो इसे उस वक्त तक लागू किया जाएगा। एनओसी उसके बाद ही लेने होंगे। ये स्वीकृ ति पत्र उद्योग विभाग जारी करेगा।
इन कानूनों में नहीं लेने होंगे एनओसी
हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994
हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994
हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994
हिमाचल प्रदेश फायर फाइटिंग सर्विसेज एक्ट 1984
हिमाचल प्रदेश रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट 1968
हिमाचल प्रदेश शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेबलिशमेंट एक्ट 1969
हिमाचल प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006
हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977
निजी भूमि खरीद के लिए भू सुधार एवं मुजारियत अधिनियम की धारा-118 समेत राजस्व महकमे के अन्य मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्रों को लेने के मामले में यह अध्यादेश लागू नहीं होगा। यानी इससे संबंधित एनओसी अभी लेने ही होंगे।
रज्जू मार्ग संशोधन विधेयक भी मंजूर
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आकाशी रज्जू मार्ग संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के साथ ही मंगलवार को यह ई गजट में प्रकाशित हो गया। इस विधेयक के पास होने के बाद प्रदेश में रोप वे की ऊंचाई भवनों, पेड़ों आदि से डेढ़ से पांच मीटर ही होगी। अभी तक इसमें मौजूद 10 मीटर की शर्त को हटा दिया गया है। रोप वे निर्माण में रुकावट डालने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो