सरकार ने हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम-1972 की धारा 118 में कोई संशोधन नहीं किया है और न ही इस तरह की कोई अधिसूचना जारी की गई है। यह जानकारी राज्य के एक प्रवक्ता ने दी है। सोशल मीडिया पर इस बारे में कुछ शरारती तत्व भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर रहे शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।