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रोहतांग जाने वालों के लिए राहत, अब जा सकेंगी गाड़ियां

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रोहतांग मामले को लेकर एनजीटी ने टैक्सी मालिकों को नबंवर तक की राहत दे दी है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि 30 नबंवर तक रोहतांग के लिए एक हजार गाडिय़ों को जाने दिया जाए। जिसमें 400 डीजल और 600 पेट्रोल के वाहन है। वहीं राज्य सरकार को निर्देश दिए गए है कि जल्द रोहतांग के लिए दो सीएनजी बसों को शुरू किया जाए।
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जैसे ही बसें शुरू होती है वैसे ही रोहतांग भेजी जाने वाली टैक्सियों की संख्या कम की जाए। खबर की पुष्टि उपायुक्त कुल्लू राकेश कंवर ने की है। उन्होंने कहा कि अभी रोहतांग और आस पास के क्षेत्रों में साहसिक गतिविधियों सहित अन्य व्यावसायिक कारोबारियों को कोर्ट से किसी प्रकार की राहत नहीं मिली है।

उल्लेखनीय है कि फरवरी माह में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोहतांग जाने वाले वाहनों पर रोक लगा दी थी। लेकिन मई माह में कोर्ट ने रोहतांग के लिए एक हजार वाहन भेजने का फैसला दिया। जिसमें 400 डीजल और 600 पेट्रोल के वाहन शामिल थे। लेकिन यह मोहलत 14 अगस्त तक दी गई थी।
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17 अगस्त को प्रशासन ने लगाई थी रोक

जैसे ही मोहलत खत्म हुई जिला प्रशासन ने 17 अगस्त को रोहतांग जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों पर रोक लगा दी थी। जिसके बाद टैक्सी यूनियन और अन्य कारोबारी संगठन भडग़ गए थे। वहीं संगठनों के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया था कि अगर तीन दिन में रोहतांग के लिए वाहनों को भेजने का फैसला नहीं लिया गया तो वह मनाली को पूर्ण बंद कर देंगे।

इसके बाद प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टैक्सी चालकों को रोहतांग जाने के लिए 30 नवंबर तक की राहत प्रदान दी है। इधर,एसडीएम मनाली ज्योति राणा ने बताया कि जैसे ही लिखित आदेश उपायुक्त कुल्लू की ओर से मिलेंगे वाहनों को रोहतांग जाने के लिए परमिट जारी कर दिए जाएंगे।
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