हिमाचल प्रदेश में खाद्य पदार्थों से जुड़े स्ट्रीट वेंडर और मेले में दुकानें लगाने वाले कम समय वाले लाइसेंस ले सकेंगे। लाइसेंस की अवधि तीन महीने की निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि लाइसेंस निशुल्क बनाया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर और छोटे दुकानदारों के लिए खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने नियमों में बदलाव कर दिया है। मेलों और छोटे समय के कार्यक्रम के लिए नए नियमों को लागू किया है। इससे पहले एक साल के लिए लाइसेंस दिया जाता था। लाइसेंस बनाने के लिए 100 रुपये की फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब नियमों में संशोधन किया है। एफएसएसएआई का मानना है कि मेले और छोटे समय के कार्यक्रम की अवधि काफी कम होती है। इसलिए इन लोगों को कुछ माह का लाइसेंस भी दिया जा सकता है।