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हिमाचल में उपचुनाव के बाद लागू होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट

Fri, 13 Sep 2019 10:38 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर - फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल में मोटर व्हीकल एक्ट - 2019 विधानसभा उपचुनाव के बाद ही लागू होगा। धर्मशाला और पच्छाद उपचुनाव के चलते  प्रदेश सरकार जनता पर बोझ नहीं डालना चाहती है। परिवहन विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट-2019 को लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया था।

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इसमें नियमों के उल्लंघन पर केंद्र की ओर से तय जुर्माने में डेढ़ गुना (फैक्टर 1.5) बढ़ोतरी का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन विधि विभाग ने आपत्तियां लगाकर इसे लौटा दिया है। अब परिवहन विभाग फैक्टर वन यानी केंद्र की ओर से तय जुर्माने के अनुसार ही प्रस्ताव तैयार कर रहा है।

विभागीय अधिकारियों की मानें तो प्रस्ताव तैयार होने के बाद इस मामले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर से भी चर्चा की जानी है। उसके बाद ही इसे कैबिनेट की बैठक में लाया जाना है।
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मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और गाड़ी का पंजीकरण रद्द होगा। बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जबकि पहले यह जुर्माना 100 से 300 रुपये तक वसूला जाता था।

दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था, अब इसे 500 रुपये किया गया है। प्रदूषण प्रमाणपत्र न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे, अब 500 रुपये किए गए हैं।

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जल्दबाजी में लागू नहीं करेंगे नया एक्ट : जयराम

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है। खतरनाक ड्राइविंग करने पर अब एक हजार की जगह 5 हजार रुपये, ड्राइविंग के दौरान फाेन पर बात करते पकड़े तो एक हजार की जगह पांच हजार रुपये, गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर 1100 की जगह पांच हजार रुपये, सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपये और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब 10 हजार निर्धारित किया गया है। 

 मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। नए एक्ट को लेकर केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दिए बयान के बाद सीएम ने प्रदेश में एक्ट लागू करने पर स्थिति स्पष्ट की है। ऊना जिले के हरोली पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार नए एक्ट का पूरा अध्ययन कर रही है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। 
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