बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया है। खतरनाक ड्राइविंग करने पर अब एक हजार की जगह 5 हजार रुपये, ड्राइविंग के दौरान फाेन पर बात करते पकड़े तो एक हजार की जगह पांच हजार रुपये, गलत दिशा में ड्राइविंग करने पर 1100 की जगह पांच हजार रुपये, सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाने पर एक हजार रुपये और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना अब 10 हजार निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। नए एक्ट को लेकर केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के दिए बयान के बाद सीएम ने प्रदेश में एक्ट लागू करने पर स्थिति स्पष्ट की है। ऊना जिले के हरोली पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार नए एक्ट का पूरा अध्ययन कर रही है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा।