संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट में यह है जुर्माना राशि
नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपये जुर्माना, गाड़ी का पंजीकरण रद्द
दोपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर 500 रुपये जुर्माना
बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना
खतरनाक ड्राइविंग करने पर 5,000 रुपये जुर्माना
ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर 5,000 रुपये जुर्माना
बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये जुर्माना
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना
मोटर व्हीकल एक्ट-2019 का प्रारूप तैयार कर प्रदेश सरकार को भेज दिया है। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम जुर्माना (एक गुना) राशि फिक्स की है। जुर्माना में भेदभाव को खत्म किया गया है। - जेएम पठानिया, निदेशक परिवहन विभाग