नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिमाचल में ब्यास नदी के किनारे निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को कहा गया है। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल को बताया गया कि मंडी के बिंद्राबणी, सोली खड्ड, पुरानी मंडी और खलियार में नदी के 35 मीटर के दायरे में निर्माण हो रहा है।
बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद ब्यास के किनारे निर्माण कार्य नहीं रुक रहा है। इससे ब्यास को नुकसान हो रहा है। ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को आदेश दिए कि इस मामले की जांच कर शपथपत्र के माध्यम से उसे अवगत कराए। मामले की अगली सुनवाई नौ जनवरी को होगी।
एक अन्य मामले में ट्रिब्यूनल ने रोहतांग पर प्रदूषण रोकने के लिए कदम न उठाने पर आरटीओ मनाली को हटाने की सिफारिश की है। ट्रिब्यूनल ने रोहतांग वैली की वस्तुस्थिति जानने के लिए गठित चार सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरटीओ के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने और इस पद पर किसी पर्यावरणप्रिय व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए मुख्य सचिव को कहा है। मढ़ी के अलावा रोहतांग सड़क पर बने स्टालों को बंद करने के आदेश दिए हैं।