नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि हिमाचल के प्रसिद्ध पर्यावरण संवेदी क्षेत्र रोहतांग दर्रा से गुजरने वाली प्रत्येक गाड़ी को अब हर ट्रिप पर 500 रुपये शुल्क देना होगा। ग्रीन बेंच ने सिर्फ 500 पेट्रोल वाहनों को ही रोहतांग जाने की अनुमति दी है।
पेट्रोल वाहनों को यह शुल्क प्रवेश के लिए परमिट लेने के समय देना होगा। यह आदेश 20 दिसंबर से लागू होगा। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को यह आदेश दिया है। यह शुल्क ट्रांसपोर्ट विभाग के नाम होगा।
पैराग्लाइडिंग और प्लास्टिक पर प्रतिबंध जारी- ग्रीन बेंच ने कहा कि मढ़ी से रोहतांग दर्रा तक प्लास्टिक पर लगाया गया प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं, बेंच ने साफ किया कि पैराग्लाइडिंग गतिविधि भी नहीं होगी।
ग्रीन बेंच ने प्राधिकरणों से मजबूती के साथ आदेशों का पालन करने के लिए निर्देश दिया है। ग्रीन बेंच ने कहा कि व्यावसायिक गतिविधियों के साथ सभी पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध जारी रहेंगे।
पैराग्लाइडिंग के मुद्दे पर बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्राधिकरण वह जगह ढूंढे जहां उड़ा जा सकता है इसके बाद आप रोहतांग में कहीं भी पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आसपास सफाई व सार्वजनिक शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करें।