जस्टिस जवाद रहीम की अध्यक्षता वाली पीठ स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई कर रही है। 18 दिसंबर 2016 को एनजीटी ने रोहतांग मामले पर अपना विस्तृत फैसला सुनाया था। साथ ही कई आदेश भी दिए थे। इनका अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है और न ही सरकार की ओर से अनुपालन की स्थिति रिपोर्ट दाखिल हुई है।
रोहतांग दर्रा का मामला 2013 में अदालत पहुंचा था। पर्यावरणीय मुद्दा होने के कारण इसे उच्च न्यायालय से एनजीटी में सुनवाई के लिए भेजा गया। पहली बार एनजीटी ने पर्यावरणीय पहलू पर 2014 में इस मामले पर विस्तृत आदेश दिया था।
इसके अलावा रोहतांग जाने वाले डीजल और पेट्रोल वाहनों की संख्या और 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों के रोहतांग जाने पर भी पाबंदी लगाई थी। पीठ ने अपनी चिंता में कहा था कि लगातार पिघल रहे ग्लेशियर एक बड़े संकट को दावत दे रहे हैं।
एनजीटी की प्रधान पीठ ने बीते वर्ष 20 नवंबर, 2017 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की ओर से पेश किए दस्तावेजों के बाद राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह रोहतांग के लिए रोप-वे तैयार करने और मढ़ी बाजार में चिकित्सा सुविधा के लिए तेजी लाएं।
पीठ ने कहा था कि रोप-वे बनने से निश्चित रूप से रोहतांग दर्रा पर वाहनों का बोझ कम होगा। वहीं, ग्लेशियर के पिघलने और कॉर्बन स्टॉक जैसे मुद्दे पर भी शीर्ष अधिकारियों से हर तीन महीने पर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया जा चुका है।