नेशलन ग्रीन ट्रिब्यूनल ने टैक्सी ऑपरेटरों सहित अन्य कारोबारियों को जोरदार झटका दिया है। सोमवार को दिल्ली में हुई सुनवाई में कोर्ट ने रोहतांग में सभी प्रकार की साहसिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
जबकि, वाहनों की संख्या में भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि रोहतांग में स्नो स्कूटर, घोड़े वालों और यहां बने खोखों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।
16 जुलाई को प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग को एनजीटी की शिमला बैंच में तलब किया गया। उल्लेखनीय है कि गत माह एनजीटी की टीम ने रोहतांग में चार हजार वाहन पाए थे।