2,500 करोड़ की क्रिप्टो करंसी धोखाधड़ी मामले में आरोपी मिलन गर्ग को पेश न करने पर शिमला की विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश जेल प्रशासन को फटकार लगाई है। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि बार-बार आदेश देने के बाद भी आरोपी को पेश न करना गंभीर लापरवाही है। यूपी के मेरठ निवासी मिलन गर्ग को जिला जेल छिंदवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत में पेश किया। पूर्व आदेशों के बावजूद उसकी शारीरिक पेशी नहीं हो सकी। स्पेशल जज दविंदर कुमार की अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए टिप्पणी की कि जेल प्रशासन जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। अब अदालत ने आरोपी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया है। निर्देश दिया कि 19 दिसंबर को सुबह 10:00 बजे हर हाल में आरोपी को कोर्ट में पेश करें। साथ ही आदेश की प्रतियां डीजीपी (जेल) मध्य प्रदेश, एसपी छिंदवाड़ा और जेल अधीक्षक को ईमेल से भेजने का निर्देश दिया है।