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कार्मिक मंत्रालय: आईएएस अफसरों के निवेश का हिसाब-किताब जांचेगी केंद्र सरकार, पत्र जारी

Sat, 08 Apr 2023 05:00 AM IST
अरविन्द ठाकुर अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

हिमाचल कार्मिक विभाग ने इस संदर्भ में सभी आईएएस अफसरों को पत्र जारी कर जानकारियां उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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आईएएस अफसरों के निवेश का केंद्र सरकार हिसाब-किताब जांचेगी। इसी कड़ी में छह माह के मूल वेतन से अधिक शेयर और स्टॉक में निवेश करने वाले अफसरों से जवाबतलबी की गई है। हिमाचल कार्मिक विभाग ने इस संदर्भ में सभी आईएएस अफसरों को पत्र जारी कर जानकारियां उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। यह सूचना अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 (4) के तहत उनकी ओर से साझा की जाने वाली समान जानकारी के अतिरिक्त है।

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कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है, अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के सदस्यों के संबंध में किसी भी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश आदि में लेन-देन पर नजर रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को सक्षम करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। सभी केंद्र सरकार के सचिवों को जारी आदेश में कहा गया है कि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश आदि में कुल लेनदेन एक वर्ष के दौरान सरकारी कर्मचारी के छह महीने के मूल वेतन से अधिक होने पर प्रत्येक वर्ष निर्धारित प्राधिकारी को संलग्न प्रोफार्मा में जानकारी दें।

इसमें आचरण नियमों के नियम 14 (1) का उल्लेख किया गया है, जो कहता है कि प्रशासनिक सेवा का कोई भी सदस्य किसी स्टॉक, शेयर या अन्य निवेशों में सट्टा नहीं लगाएगा, लेकिन यह प्रावधान स्टॉक-दलालों या अन्य अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से किए गए सामयिक निवेश पर लागू नहीं होगा। इसी कड़ी में सरकार ने भी हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारियों से जानकारी देने को कहा है।

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