हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय हमीरपुर के एक निजी मेडिकल स्टोर में दवाई का सैंपल फेल होने पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्टोर संचालक को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मेडिकल स्टोर से दवाई का सैंपल एक वर्ष पूर्व लिया गया था। लैब में जांच के दौरान विभागीय मानकों पर दवाई मिस ब्रांड निकली थी। ऐसे में शनिवार को एडीएम कोर्ट में स्टोर संचालक को 25,000 का जुर्माना लगाया।
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फेल हुए दवाई के सैंपल में कैल्सीमैक्स डी नामक दवाई है जिसका उपयोग थायरॉयड और लो ब्लड शुगर से जुड़ी समस्याओं को प्रबंधित करने में किया जाता है। खाद्य सुरक्षा विभाग हमीरपुर के सहायक आयुक्त अनिल शर्मा ने कहा कि दवाई के सैंपल फेल होने पर स्टोर संचालक पर एडीएम कोर्ट में केस किया हुआ था। इसके चलते संचालक को 25000 का जुर्माना लगाया गया है।