प्रदेश के होटलों में तय किराये पर लग्जरी टैक्स नहीं वसूला जाएगा। विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार आबकारी एवं कराधान विभाग के नियमों में बड़े फेरबदल करने जा रही है।
नियमों में संशोधन करने के लिए इन बिलों को विधानसभा में पेश किया जाएगा। संशोधन के तहत होटलों के कमरों में जो रेट वसूला जाएगा, उस पर ही लग्जरी टैक्स वसूला जाएगा।
लग्जरी टैक्स को 10 फीसदी तय करना संभावित है। लग्जरी टैक्स का दायरा भी बढ़ा दिया है। इसमें होटलों के अलावा अब रेस्तरां, हाउस बोट, बार, टेंट, मैरिज पैलेस, लॉन और गार्डन को भी शामिल किया गया है।