लोकसभा संसदीय सीट कांगड़ा-चंबा से कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग ने काजल को जनसभाओं में बिना मुद्रक के पते और फोन नंबर वाले पंफ्लेट और कैलेंडर बांटने के आरोप में नोटिस जारी किया है।
निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उन एजेंसियों के खिलाफ भी संज्ञान लेने जा रहा है, जहां से जनसभाएं करने की अनुमति दी है। दरअसल, चुनाव आयोग ने पूर्व में ही हिदायतें जारी कर रखी हैं।
जिसके तहत चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले होर्डिंग, बैनर, पंफ्लेट इत्यादि पर मुद्रक का फोन नंबर और पूरा पता दर्शाना अनिवार्य है। इसके बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया। यह मामला पवन काजल की जयसिंहपुर, सुलह व शाहपुर में हुई जनसभाओं का है।
इसकी रिपोर्ट चुनाव आयोग ने संबंधित सहायक चुनाव अधिकारियों से ले ली है। प्रारंभिक जांच में निर्वाचन अधिकारियों ने इस मामले को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला माना है।
जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा संदीप कुमार ने बताया कि कांग्रेस प्रत्याशी ने जनसभाओं के दौरान बिना मुद्रक के नाम, पते और फोन नंबर वाले पंफ्लेट और कैलेंडर वितरित किए हैं। इस पर प्रत्याशी को नोटिस जारी कर दिया गया है। आयोग नियमों के तहत आगामी कार्रवाई पर भी विचार कर रहा है।