वहीं, शिमला में कर्फ्यू में ढील के दौरान कार्ट रोड पर मंगलवार से भारी मालकवाहक वाहन नहीं चलेंगे। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि कार्यालय जाने वालों की गाड़ियां ही कार्ट रोड पर इस दौरान चलेंगी। जरूरी सेवाएं देने वालों की गाड़ियां और सामान ढोने वाली गाड़ियां पहले के आदेशों के अनुसार ही चलेंगी, सिर्फ भारी मालवाहक वाहन कर्फ्यू में ढील के दौरान कार्ट रोड होकर नहीं चल सकेंगे।
डीसी अमित कश्यप ने कहा कि लोग 15 मिनट पहले घरों से वाहनों में निकल सकते हैं ताकि नाकों पर जांच के दौरान उनका समय बच सके। सामान खरीदने जाने के लिए या दुकान खोलने के लिए निजी गाड़ी ले जानी हो तो उसके लिए परमिट की आवश्यकता रहेगी। बिना परमिट ऐसी गाड़ियां नहीं चल सकेंगी।
शहर में जिन दुकानों के सामने दुकानें नहीं है वह रविवार को छोड़कर छह दिन दुकानें खोल सकते हैं।
जिला प्रशासन ने शहर में होम क्वारंटीन पर रह रहे लोगों की निगरानी के लिए रूपरेखा तैयार कर दी है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य, और पुलिस के जवान इन लोगों पर निगरानी रखेंगे। क्वारंटीन पर रखे लोगों की निगरानी एसडीएम करेंगे। छोटा शिमला-कसुम्पटी रोड साढ़े नौ से साढ़े दस बजे तक वन वे रहेगा। निजी चौपहिया वाहनों में तीन लोग बैठ सकते हैं।