कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन और कर्फ्यू को देखते हुए हिमाचल सरकार ने तीन मई तक सभी निजी और सरकारी बसों के साथ टैक्सियों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध जारी रखने का फैसला लिया है। अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर ऑटो रिक्शा समेत सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पर पूरी रोक रहेगी। इसके साथ ही ट्रेनों और वाणिज्यिक हवाई उड़ानों पर पूरी तरह रोक रहेगी। जरूरी होने पर निजी वाहनों का संचालन सिर्फ अस्पतालों और अनिवार्य सेवाओं के लिए किया जाएगा।
सभी सरकारी कार्यालयों को भी तीन मई तक बंद रखने का फैसला लिया है। सरकार के अनुसार आपातकालीन और अनिवार्य सेवाओं वाले कार्यालयों को छोड़कर सभी सार्वजनिक कार्यालय बंद रहेंगे। सरकार ने कर्मचारियों को घर पर रहने के आदेश दिए हैं और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने को कहा है। कर्मचारियों को स्टेशन न छोड़ने के लिए कहा गया है क्योंकि उन्हें किसी भी समय अल्प सूचना पर ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जरूरत पर कर्मचारी कार्यालय बुलाए जाएंगे। सभी विभागाध्यक्ष और सचिव कम स्टाफ के साथ कार्यालय आएंगे।
इन पर लागू नहीं होंगे आदेश
सरकार के ये आदेश आपातकालीन और अनिवार्य सेवाओं देने वाले कार्यालयों, संस्थानों, वाणिज्यिक स्थापनाओं, फैक्टरियों, वर्कशॉपों, गोदामों, दुकानों, स्टोरों, उत्पादन इकाइयों, वाहनों, अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, तेल एजेंसियों, ई-कॉमर्स डिलीवरी आदि पर लागू नहीं होंगे।