प्रधान सचिव आबकारी जगदीश चंद शर्मा ने बताया कि पहली बार शिकायत मिलने पर दुकान को एक दिन के लिए बंद किया जाएगा। साथ ही 25 हजार रुपये बतौर जुर्माना वसूला जाएगा।
दूसरी बार जुर्माना बढ़ाकर 50 हजार और तीसरी बार में ठेके का अलाटमेंट निरस्त कर उसे री अलाट करने के साथ ही पूर्व ठेकेदार से 75 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। शिकायत को जिले के आबकारी अधिकारी से लेकर मुख्यालय तक पर दर्ज कराया जा सकेगा।
इसमें वीडियो बनाने से लेकर सामान्य रूप से लिखित शिकायत भी की जा सकेगी। इसके बाद विभाग उसकी जांच कराएगा और शिकायत सही मिलने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह पहली बार है जब ओवर चार्जिंग पर ठोस कार्रवाई के लिए व्यवस्था की गई है।