हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की एसआईटी को चेताया कि वह गुड़िया मामले के आरोपियों को लेकर सत्य पर आधारित शपथपत्र दाखिल करे।
24 अगस्त को एसआईटी शपथ पत्र दाखिल करेगी जिसमें लॉकअप में एक आरोपी सूरज की हत्या सहित मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की संलिप्तता से जुड़े तथ्य होंगे।
डबल बैंच ने स्पष्ट किया कि न्यायालय से इस मामले से जुड़ा कोई भी तथ्य न छुपाया जाए। सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिकारी और उनके अधिवक्ता भी मौजूद रहे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने एसआईटी को लेकर आदेश पारित करते हुए कहा कि उनके द्वारा इस मामले में की जांच के दौरान जुटाए तथ्यों की जानकारी व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से सील्ड
कवर में दें ताकि इसके आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे कि ये ही लोग कुकृत्य में शामिल थे। न्यायालय ने चेतावनी दी कि शपथ पत्र पूरी तरह से सत्य पर आधारित हो। न्यायालय से इस मामले से जुड़ा कोई भी तथ्य न छुपाया जाए। मामले पर सुनवाई 24 अगस्त को होगी।