सीबीआई ने मौखिक तौर पर आरोप लगाते हुए प्रदेश हाईकोर्ट को बताया कि गुडि़या मामले की जांच में राज्य सरकार पूरा सहयोग नहीं कर रही है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान ये आरोप लगाए।
इस पर कोर्ट ने सीबीआई को कहा कि वह यह बातें लिखित में आवेदन पत्र के माध्यम से अदालत को बता सकते हैं और जरूरी निर्देश ले सकते हैं। हाईकोर्ट ने गुडि़या रेप मामले में सीबीआई को 6 सितंबर तक अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।