पुलिस मुख्यालय ने सभी पुलिस अधीक्षकों को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने और ओवरलोडिंग तथा तेजरफ्तार से गाड़ी चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सभी स्कूल बस चालकों के लाइसेंस और ओवर लोडिंग को चेक करने के लिए कहा है।
हिमाचल पुलिस के प्रवक्ता डॉ. खुशहाल शर्मा ने बताया कि पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों के लाइसेंस को अभियोजकों, मजिस्ट्रेटों तथा क्षेत्रीय लाइसेंस अधिकारियों (आरएलए) के समन्वय से मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार रद्द करवाएं।
आम जनता, स्कूल प्रबंधन, अध्यापकों, अभिभावकों से अपील की है कि वे सड़क दुर्घटनाएं रोकने को तथा यातायात नियमों के लागू करने में पुलिस की मदद करें।
गौरतलब है कि पुलिस ने अपने 100 दिनों के एक्शन प्लान में सड़क हादसे रोकने के लिए यातायात नियमों को लागू करना भी शामिल किया है। खुशहाल शर्मा ने बताया कि अभी तक शराब पीकर गाड़ी चलाने के 1332 चालान, बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन
चलाने के लिए 44 हजार 23, तेजरफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के 3275, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन सुनने के 2215, बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने के 35 हजार 595 व्यक्तियों और ओवर लोडिंग के 74 चालान किए गए हैं। इसके अलावा 90 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए हैं। इनमें 56 की मरम्मत की गई है, जबकि शेष पर कार्य किया जा रहा है।