हाईकोर्ट में लंबित जेबीटी के 750 पद भरने संबंधी मामलों पर सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टल गई है। इन मामलों में पैरवी पूरी न होने के कारण एक बार फिर अंतिम सुनवाई टली है। अंतिम सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार टेट की मेरिट के आधार पर इन पदों को भरना चाहती है, जबकि यह नियम आज की तारीख में है ही नहीं। जो नियम सरकार ने इस बाबत बनाए थे, उन्हें ट्रिब्यूनल ने गत वर्ष 30 अगस्त को निरस्त कर दिया था।
सरकार ने फिर से नए नियम बनाए हैं। इसके तहत अब भर्ती 50 फीसदी बैचवाइज और 50 फीसदी कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होनी है। नए नियमों के बावजूद सरकार ने आवेदन दायर कर निरस्त हुए नियमों के तहत ही भर्ती को अंतिम रूप देने की इजाजत कोर्ट से मांगी थी।
इसे न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सरकार का आवेदन खारिज करते हुए यह भी कहा था कि सरकार मौजूदा नियमों के तहत जेबीटी के पदों को भरने के लिए स्वतंत्र है।