निदेशालय के अनुसार उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर की ओर से 24 मार्च को कार्मिक विभाग द्वारा 16 अगस्त 2024 को पत्र के माध्यम से जारी निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो नियमितीकरण के उद्देश्य से अनुबंध कर्मचारियों के अंतर-जिला तबादलों, वरिष्ठता का निर्धारण और अनुबंध सेवा की गणना से संबंधित है। उचित जांच के बाद निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि कार्मिक विभाग के निर्देशों को भावी रूप से लागू किया जाना है, अर्थात 16 अगस्त 2024 के पत्र जारी होने की तिथि से। 16 अगस्त 2024 से पहले स्थानांतरण के लिए विचार किए गए किसी भी मामले पर उस समय लागू नीति लागू होगी।
बीते दिनों अंतर जिला तबादलों के तहत नियमितीकरण के मामलों को शिक्षा निदेशालय ने रोक दिया था। इस दौरान कहा गया था कि जो शिक्षक अंतर जिला तबादला करवा कर गए हैं, उनके अनुबंध सेवा काल को नियमित होने के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। इस दौरान पाया गया कि कई जेबीटी ऐसे भी थे जिनके अंतर जिला तबादले 16 अगस्त 2024 से पहले हुए थे और नए आदेशों के चलते वो अब नियमित नहीं हो पा रहे थे। इन दिनों दो वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मियों को नियमित किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेशों को अब स्पष्ट कर दिया है।