निर्देशों के तहत जिन ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में बदलाव हुआ है, वहां परिसीमन के अंतिम प्रकाशन के बाद तीन दिनों के भीतर मतदाताओं का सत्यापन और सूची का प्रारूप तैयार करना होगा। इसके बाद ग्राम सभाओं की विशेष बैठकें बुलाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रस्तुत की जाएगी और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। इसके अलावा जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, लाउडस्पीकर और पारंपरिक तरीकों का सहारा लिया जाएगा। अधिकारियों को इस कार्य को समयबद्ध और अत्यंत आवश्यक मानते हुए शीघ्र अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।