फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सूचना आयोग: प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक शिमला और नाहन को जारी की चेतावनी, जानें पूरा मामला

Tue, 05 Apr 2022 05:00 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

राज्य सूचना आयोग ने ददाहू निवासी कपिल भारद्वाज की अपील पर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक शिमला और उपनिदेशक नाहन को चेतावनी जारी की है कि उन्होंने प्रथम अपीलीय अथॉरिटी के आदेशों की अनुपालना नहीं की। अथॉरिटी ने अधिसूचना और वालंटियर शिक्षकों की नीति को दो हफ्तों में जारी करने के निर्देश दिए थे। 
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक शिमला और नाहन को चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र चौहान ने वालंटियर शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में सूचना मांगे जाने पर जारी किए हैं। राज्य सूचना आयोग ने ददाहू निवासी कपिल भारद्वाज की अपील पर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक शिमला और उपनिदेशक नाहन को चेतावनी जारी की है कि उन्होंने प्रथम अपीलीय अथॉरिटी के आदेशों की अनुपालना नहीं की। अथॉरिटी ने अधिसूचना और वालंटियर शिक्षकों की नीति को दो हफ्तों में जारी करने के निर्देश दिए थे।

विज्ञापन


अगर भविष्य में ऐसी कोई भी लापरवाही पाई गई तो आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 20 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। इन निर्देशों के साथ ही दूसरी अपील का निपटारा किया जाता है। आयोग के अनुसार कि अपीलकर्ता और बीईईओ ददाहू को रिकार्ड उपलब्ध करवाया गया है। वर्ष 1992 के चयनित उम्मीदवारों के लिए अधिसूचना को चिन्हित करने के अभ्यास से जुड़ा था। प्रतिवादियों ने यह कहा था कि यह रिकार्ड जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और यह ढूंढा नहीं जा पा रहा है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें