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हिरासत से भागे कैदी सहित लापरवाह जेल वार्डर को कैद

Sat, 30 Jan 2021 08:44 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, नाहन (सिरमौर)
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कैद की सजा
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न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नाहन गीतिका कपिला की अदालत ने हिरासत से भागे एक कैदी को एक साल और सात माह की साधारण कैद व लापरवाह जेल वार्डर को इसी मामले में एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों को एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। शनिवार को अदालत ने कैदी मुकेश कुमार पुत्र रामस्वरूप निवासी नकोदर, जिला जालंधर (पंजाब) को भादंसं की धारा 224 और आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन में तैनात जेल वार्डर सचिन को भादंसं की धारा 224 के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने की। मामला 15 अगस्त 2019 का है। 

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उन्होंने बताया कि नाहन जेल में सजा काट रहे कैदी मुकेश कुमार के बीमारी की हालत में मेडिकल कॉलेज में जेल वार्डर के साथ भेजा गया था। इस बीच, कैदी जेल वार्डर को चकमा देकर अस्पताल से फरार होने में कामयाब हो गया। कैदी फरार होने के तुरंत बाद इसकी जानकारी तत्कालीन जेल अधीक्षक जयगोपाल लोदटा ने सदर पुलिस थाना नाहन को दी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 19 अगस्त 2019 को फरार कैदी मुकेश को पंजाब के नवांशहर बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया गया।

मामले की छानबीन के दौरान आदर्श केंद्रीय कारागार नाहन में तैनात जेल वार्डर की लापरवाही पाई गई। लिहाजा, तफ्तीश पूरे होने पर कैदी और जेल वार्डर के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर अदालत में पेश की गई। बता दें कि कैदी मुकेश नाहन जेल में दुष्कर्म के मामले में 10 साल का कठोर कारावास काट रहा है। सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि शनिवार को माननीय अदालत में सभी गवाहों के ब्यान रिकॉर्ड किए गए। ट्रायल के बाद न्यायाधीश गीतिका कपिला की अदालत ने दोनों दोषियों को यह सजा सुनाई है। 

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