कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को विश्वविद्यालय और बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया गया है।
सरकारी भर्ती परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वाले अभ्यर्थियों को तीन साल के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को विश्वविद्यालय और बोर्ड में हिमाचल प्रदेश अनाचार अभ्यास रोकथाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व संवीक्षा के अधीन लाया गया है। गुरुवार को कार्मिक विभाग की ओर से इस बाबत राजपत्र मेंअधिसूचना जारी कर दी गई है। अब होने वाली परीक्षाओं में अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा गया तो वह तीन साल के लिए हर परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र हो जाएगा। 25 जून को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बाबत फैसला लिया गया था।
स्वास्थ्य विभाग को मिले पांच फार्मासिस्ट, दो पद खाली
वहीं, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने फार्मासिस्ट एलोपैथी पोस्ट कोड 954 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग में सात पदों के लिए ली गई परीक्षा में पांच अभ्यर्थियों का चयन इन पदों के लिए हुआ है जबकि दो पात्र अभ्यर्थी न मिलने के कारण यह पद खाली रहे हैं। आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर ने कहा कि रोलनंबर 954000257, 954000531, 954000577, 954000655 और 954000857 का चयन इन पदों के लिए हुआ है। जबकि एससी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन और एसटी वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के कोटे से पात्र अभ्यर्थी न मिलने के कारण दो पद खाली रहे हैं।